बिलासपुर हाईकोर्ट ने NCWA- XI के एमओयू के तहत नए वेतनमान के भुगतान पर स्टे देने से भले ही इनकार कर दिया है, लेकिन बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा या नहीं, यह संशय की स्थिति है I हालांकि कोयला कामगारों को नए वेतनमान के अनुसार भुगतान प्रारंभ हो चुका है।

दरअसल, एसईसीएल में कार्यरत कार्यकारी संवर्ग के 19 अधिकारियोें ने बिलासपुर हाईकोर्ट में वेतन समझौता पर लगाई रोक लगाने याचिका दायर की थी, अधिकारियों आरोप लगाया कि नए वेतन समझौता से ई-वन से ई- थ्री ग्रेड तक के अधिकारियों का वेतन कम हो गया और उच्च ग्रेड के कर्मियों का वेतन अधिक हो गया। इसके साथ ही डीपीई की मंजूरी भी नहीं ली गई है। कोयला अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को जबलपुर, बिलासपुर व दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी । इस बीच प्रबंधन कोयला कामगारों को एनसीडब्ल्यूए-11 अनुसार अक्टूबर में बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान कैसे करे, इसका रास्ता निकालने में जुट गया है। सूत्रों की मानें तो इसके लिए कानूनी राय ली जा रही है I सीआईएल प्रबंधन की नजर 3 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी रहेगी, हो सकता है कि 3 अक्टूबर की सुनवाई के बाद कर्मचारियों को सितंबर के वेतन का भुगतान किया जाए।
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